आगरा, मार्च 1 -- चार वर्षीया अबोध बालिका से दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के चार साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी राधे उर्फ राधेश्याम निवासी ताजगंज को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने सात गवाह पेश किए। वादी ने थाना ताजगंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह एवं आरोपी एक ही मकान में किराये पर रहते हैं। छह फरवरी 21 को वादी की चार वर्षीय पुत्री दूसरी मंजिल पर टीवी देखने जा रही थी। तभी किरायेदार राधे उर्फ राधेश्याम वादी की पुत्री को सीढ़ियों से उठा अपने बाथरूम में ले गया और वहां पर उसके साथ गलत काम किया। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा 22 फरवरी 21 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.