आगरा, जून 21 -- किशोरी के अपहरण व दुराचार और पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में एत्मादपुर निवासी आरोपी बंटू उर्फ जडेजा को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश शिव कुमार ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 42 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने सात गवाह पेश किए, जिनमें पीड़िता और उसकी बहन की गवाही निर्णायक रही। वादी ने थाना एत्मादपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 जुलाई 2022 को उसकी लगभग 16 वर्षीय पुत्री स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। आरोपी बंटू उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। जांच में पुलिस ने आरोपी के पास से किशोरी को बरामद किया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए। उसके आधार पर मुकदमे में दुराचार, धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराएं ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.