आगरा, जुलाई 2 -- दुराचार, धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप के मामले में वादिया समेत अन्य गवाह मुकर गए। अदालत ने वादिया के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही आरोपित आतिफ पठान निवासी कोतवाली को सबूत के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं आपराधिक षड़यंत्र रचने के आरोप में आरोपित चाचा कासिफ को भी साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपितों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा है। वादिया ने थाना हरीपर्वत पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी पढ़ने वाली पुत्री कई दिन से डरी-सहमी रोती रहती थी। पूछने पर उसने बताया कि छह माह पूर्व उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से बाबू नाम के युवक से हुई थी। युवक ने मीठी-मीठी बात पर उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। युवक आए दिन घर के चक्कर लगाकर ...
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