आगरा, दिसम्बर 11 -- विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) सोनिका चौधरी ने दुराचार के मामले में आरोपी अनिकेश उर्फ अनिकेत को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को जुर्माना के रुप में 70 हजार रुपया अदा करना होगा। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर समस्त धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुभाष गिरी व विजय किशन लवानियां ने तर्क दिए कि आरोपी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है जो कि उसकी दूषित मानसिकता को इंगित करता है। आरोपी को अधिक दंड से दंडित किए जाने की मांग की गई। यह मामला थाना हरीपर्वत का है। वादिनी ने तहरीर देते हुए कहा कि 23 दिसंबर 2018 को दिन में तीन बजे उसकी 10 वर्षीय पोती एक रिश्तेदार के मकान के पास जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने पोती का आवाज लगाकर बुलाया। 10 रुपये का नोट देकर पास की दुकान से गुटखा...