लखनऊ, मार्च 1 -- किशोरी से दुराचार के आरोपित पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने बीकेटी थाने के ग्रिन्ट गांव निवासी हनुमान मौर्य को घटना का दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार जुर्माने की सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने 25 मई 2023 को बीकेटी थाने में दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि 24 मई 2023 को आरोपित हनुमान मौर्य ने उसकी नाबालिग बेटी से दुराचार किया। बेटी ने घटना की जानकारी अपनी मौसी को दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई।

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