लखनऊ, नवम्बर 1 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। किशोरी को डरा धमकाकर दुराचार के आरोपी मोहनलालगंज थाने के अयोध्या खेड़ा निवासी अब्दुल मलिक को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने 12 साल की कैद और 61 हज़ार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अधिवक्ता अनुपमा श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने मोहनलालगंज थाने में 3 अक्टूबर 2020 को दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि अब्दुल मलिक उसकी नाबालिग पुत्री को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी तो वह आरोपी के घर पहुंची। आरोप है कि अब्दुल मलिक ने गाली गलौज की और बेटी को मारा पीटा। अवध बार का 125वां स्थापना दिवस आज लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अवध बार एसोसिएशन ने 125वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को आयोजित किय...