लखनऊ, फरवरी 19 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने एवं बाद में शादी से मुकर जाने के आरोपी शाहजहांपुर के रामचंद्र मिशन थाने के अहमदपुर रेटा निवासी सुभाष चंद्र त्रिवेदी को अपर सत्र न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी महेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि हरदोई निवासी पीड़िता ने 19 सितंबर 2020 को विभूति खंड थाने पर एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने शादी डॉट कॉम पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। 27 अप्रैल 2020 को आरोपी ने शादी के लिए बात की। 23 जून को लखनऊ आया। गोमती रिवर फ्रंट स्थित एक होटल ले गया। चार जुलाई को विराजखंड के मॉल उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए शादी का वादा किया। आरोप है कि शारीरक संबंध बनाने के बाद पीड़िता का फोन ब्लॉक कर दि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.