लखनऊ, जनवरी 29 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। नाबालिग को पहले फुसलाकर भगा ले जाने और दुराचार के आरोपी मानक नगर थाने के स्लीपर ग्राउंड मोहल्ला निवासी अंकुर शर्मा को घटना का दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 18 फरवरी 2015 को नाका थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि उसकी बेटी शहर के एक डिग्री कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा थी और शाम को कॉलेज से वापस नहीं लौटी। बेटी का मोबाइल स्विच ऑफ था। बेटी का पड़ोस में रहने वाले अंकुर शर्मा से बातचीत होती थी और अंकुर का भी मोबाइल बंद था। जब अंकुर शर्मा के ...