सुल्तानपुर, जुलाई 17 -- सुलतानपुर। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल पूर्व मासूम लड़की से दुराचार करने के आरोपी जाकिर अली पुत्र नासिर को एफटीसी कोर्ट के जज जलाल मोहम्मद अकबर ने बुधवार को सात साल की जेल और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सरकारी वकील दान बहादुर वर्मा ने बताया कि 10 जून 2012 को घर में अकेली पाकर मासूम लड़की से दुराचार के आरोप में थाना क्षेत्र के सरैया टांडा निवासी जाकिर अली पर पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था।

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