सीतापुर, अगस्त 3 -- सीतापुर। नाबालिक का अपहरण कर दुराचार करने के आरोप में थाना रामपुर मथुरा थाने पर 2015 में पंजीकृत मुकदमे में शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राजबहादुर पुत्र बुद्दू को सात वर्ष कारावास एवं 18 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...