लखनऊ, नवम्बर 14 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। शौच के लिए गई नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी असम निवासी मोकीबुल अली को पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रिपोर्ट पीड़िता ने ही 27 फरवरी 2023 को चिनहट थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा था कि घटना के दिन शाम करीब वह शौच के लिए झुग्गी के पीछे गई थी। इस दौरान आरोपी मोकीबुल अली भी पीछे से आ गया। जिसने कपड़े फाड़ दिए तथा दुराचार किया। पीड़िता के शोर मचाने पर काफी लोग आ गए। अदालत को यह भी बताया गया कि आरोपी भी पड़ोस में बाबा अस्पताल के पास झुग्गी झोपड़ी ...