नई दिल्ली, फरवरी 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और अन्य पक्षों से जवाब मांगा, जिसमें उसने अपने बेटे का पार्थिव शरीर दुबई से लाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। महिला के बेटे की पिछले साल दिसंबर में दुबई में मृत्यु हो गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करके सुनवाई की तारीख 16 मार्च निर्धारित की। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु हो चुकी है और उनका बेटा दुबई में एक श्रमिक के रूप में काम करने गया था। वकील ने कहा कि अब जो जानकारी मिल रही है, वह यह है कि उसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को दूतावास से इस संबंध में एक फोन आया था। पीठ ने सवाल किया कि क्या आप दुबई में किसी और को नहीं जानतीं जो पार्थिव शरी...