नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार और दुबई में भारत के कॉन्सुलेट जनरल को निर्देश दिया है कि वे 25 साल की एक भारतीय महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। इस महिला को कथित तौर पर एक विदेशी नागरिक ने दुबई में बंदी बना रखा है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने अधिकारियों से यह भी कहा कि अगर महिला चाहे तो उसे भारत वापस लाने में मदद करें। पीठ ने कहा कि हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय व दुबई (यूएई) में भारत के कॉन्सुलेट जनरल को याचिकाकर्ता की बेटी की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही पीठ ने याचिका में लगाए गए आरोपों की जांच के आदेश भी दिए हैं। पीठ ने अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले म...
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