हिन्दुस्तान ब्यूरो, अगस्त 19 -- बिहार में अब किसी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मियों को बिना समुचित कारण तथा एक माह के नोटिस दिए हटाया नहीं जा सकेगा। अगर ऐसा किया जाता है तो कर्मी को नोटिस के बदले एक महीने का मानदेय देना होगा। यह उन कर्मियों पर लागू होगा, जो 6 महीने या इससे अधिक समय से संबंधित दुकानों या प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे हैं। दुकानदारों तथा इसमें कार्य करने वालों को सहूलियत प्रदान करने के मकसद से राज्य में 'बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 2025 लागू कर दिया गया है। इसका गजट प्रकाशन भी हो गया है। अब श्रम संसाधन विभाग इसकी नियमावली बनाकर इसके प्रावधानों को राज्य भर में लागू कराएगा। इस कानून में यह भी साफ किया गया है कि दुकानों-प्रतिष्ठानों में सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अपेक्षा ...
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