लखीमपुरखीरी, जनवरी 30 -- जिला कृषि अधिकारी अरविन्द चौधरी ने बताया कि नकहा के पतरासी बसहा में रामकिशोर की खाद की सीलयुक्त प्रतिष्ठान को नियमानुसार सीलमुक्त करते हुए पूरे स्टॉक को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करनी है। एडीएम न्यायलय ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। पहले 18 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी, किसी भी निजी, थोक फुटकर उर्वरक विक्रेता ने सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अब इस प्रतिष्ठान को सीलमुक्त करते हुए छह फरवरी को दोपहर एक बजे नीलामी की तिथि निर्धारित की गई है। सभी निजी, थोक व फुटकर विक्रेता, इफको से सम्बद्ध सभी उर्वरक व्यवसायी इस प्रतिष्ठान में शामिल हो सकते हैं। पांच फरवरी को दोपहर दो बजे तक सभी अभिलेखों के साथ सहमति पत्र कार्यालय में जमा कर दें।

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