पौड़ी, जुलाई 3 -- कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानदारों को अपने फूड लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र व फोटो पहचान पत्र को प्रतिष्ठान के प्रमुख स्थान पर लगाना होगा। उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी अजब सिंह रावत ने बताया कि कांवड यात्रा मार्ग में होटलों, रेस्टोरेन्ट, ढाबा, ठेलों, फुटकर, थोक विक्रेताओं आदि खाद्य व्यवसायियों को अपनी दुकानों में फूड लाइसेंस, पंजीकरण व फोटो पहचान पत्र लगाना होगा। कहा कि सभी व्यापारी खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन करें। बताया कि मिलावटी, मिसब्राण्डेड एवं एक्पायरी खाद्य, पेय पदार्थ की बिक्री करते हुए पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कहा कि विभाग द्वारा हर दिन यात्रा मार्ग...
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