औरैया, फरवरी 17 -- औरैया, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा तकनीकी आधार बनाकर क्लेम निरस्त करने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पीड़ित दुकानदार के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र व सदस्य जितेन्द्र सिंह कुशवाह की पीठ ने इसे सेवा में लापरवाही व अनुचित व्यापारिक आचरण मानते हुए बीमा कंपनी 'गो डिजिट' को निर्धारित समय में भुगतान करने का आदेश दिया। मामले के अनुसार रूरूगंज स्थित किसान खाद भण्डार के स्वामी लक्ष्मन सिंह ने अपनी दुकान का सेंधमारी बीमा कराया था। फरवरी 2024 में चोरों ने दुकान का ताला काटकर लाखों रुपये के हाइब्रिड बीज व कीटनाशक चोरी कर लिए थे। घटना के बाद पीड़ित ने बीमा कंपनी में क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने 'व्यावसायिक वर्गीकरण' का हवाला देते हुए यह कहते हुए क...