फरीदाबाद, अक्टूबर 10 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। दीपाली पर लोग इस बार आतिशबाजी नहीं चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री सहित) और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जिले में हर साल दीवाली पर जमकर पटाखे चलाए जाते हैं। इसके बाद प्रदूषण का स्तर एकाएक गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है।खासकर अस्थमा और ह्दय रोगियों की समस्या काफी बढ़ जाती है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसे लेकर गुरुवार को सेक्टर-12 लघु सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से पटा...