सुल्तानपुर, फरवरी 7 -- सुलतानपुर, संवाददाता दीवानी कोर्ट में 18 साल पूर्व धनपतगंज ब्लाक प्रमुख मोनू सिंह पर बम से हमला करने के दो आरोपियों को सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ला ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि आठ नवंबर 2006 में ब्लॉक प्रमुख यश भद्र सिंह मोनू बल्दीराय थाने में दर्ज एक मुकदमें में तलबी पर न्यायालय पहुंचे थे। मोनू सिंह की पेशी के दौरान न्यायालय के बरामदे में धमाका हुआ था। उनकी तहरीर पर कोतवाली नगर में संत ज्ञानेश्वर के भाई इंद्रदेव तिवारी, राम सहाय सिंह, कूरेभार थाने के मझौवा निवासी राजेंद्र मिश्र और बहराइच जिले के बरगदहा निवासी मदन कुशवाहा पर केस दर्ज किया गया था। आरोपी राजेन्द्र मिश्र और मदन कुशवाहा के खिलाफ अभियोजन पक्ष कोर्ट में ठोस सबूत पेश नहीं कर सका जिस कारण वे निर्...