गाज़ियाबाद, जून 18 -- गाजियाबाद। दिव्यांगजन शादी विवाह योजना में आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना में प्रदेश सरकार से युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये दिए जाते हैं। वहीं, दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये मिलते हैं। जिला दिव्यांगजन अधिकारी सुधीर त्यागी ने बताया कि योजना में उत्तर प्रदेश के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। वधू की न्यूनतम आयु 18 और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। विभाग में आकर या ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग विभिन्न योजनाओं में आवेदन कराने के लिए तहसील और ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित कर रहा है।
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