गाज़ियाबाद, दिसम्बर 20 -- गाजियाबाद। दिव्यांगजन शादी विवाह योजना में 30 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। जिला दिव्यांगजन अधिकारी अंशुल चौहान ने शनिवार को विभागीय बैठक कर अधिक से अधिक आवेदन कराने को लेकर निर्देशित किया। योजना में युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार, युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। योजना में उत्तर प्रदेश के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। वधू की न्यूनतम आयु 18 और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के लिए दिव्यांगता, आधार, आय और जाति प्रमाणपत्र के साथ बैंक खाते की पासबुक होना अनिवार्य है। विभाग में आकर या ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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