गाज़ियाबाद, जनवरी 24 -- गाजियाबाद। दिव्यांगजन विवाह योजना में आवेदन शुरू हो गए। 15 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। जिला दिव्यांगजन अधिकारी अंशुल चौहान ने बताया कि वधू की न्यूनतम आयु 18 तो वहीं वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधार, आय, जाति प्रमाण पत्र के साथ बैंक खाते की पासबुक होना अनिवार्य है। विभाग में आकर या ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...