गाजीपुर, मई 2 -- गाजीपुर, संवाददाता। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसमें युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने पर बीस हजार रूपया शादी करने पर मिलता है। इसके साथ ही युवक और युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार की धनराशि मिलती है। इसका लाभ लेने के लिए दिव्यांगजन आवेदन कर सकते है। जिला दिव्यांगजन अधिकारी पारसनाथ यादव ने बताया कि लाभार्थी की पात्रता शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं हो। उन्होने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोहत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन फार्म htt//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकत...
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