संभल, जनवरी 29 -- दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास और पुनर्वासन की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। प्रदेश में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए अनुदान सहायता योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिससे दिव्यांगजनों को शिक्षा, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार मिल सकेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) के लिए यह योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा 07 महत्वपूर्ण परियोजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इनमें अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डे-केयर व प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी से लेकर हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन, कौशल विकास (कम से कम 02 और अध...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.