मथुरा, फरवरी 21 -- उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) हेतु दिव्यांगजन के सर्वागीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से 7 परियोजनाओं / कार्यक्रमों के कियान्वयन किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं के चयन और अनुदान हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है। इसके दिव्यांगजन विभाग द्वरा स्वैच्छिक संगठनों से आवेदन मांगा है। जिला दिव्यांगजन अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत अर्ली इण्टरवेंशन सेन्टर, डे केयर सेन्टर/प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल स्तर तक के विद्यालयों का संचालन, जूनियर हाईस्कूल स्तर तक के विद्यालयों का संचालन, हाईस्कूल स्तर तक के विषेश विद्यालयों का संचालन, कौशल विकास का प्रशिक्षण पाठ्य सामग्री विकास एवं...