नई दिल्ली, अगस्त 12 -- दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों के पुराने वाहन मालिकों के लिए एक गुड न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सर्वोच्च अदालत का यह आदेश तय समय के लिए ही लागू होगा। सर्वोच्च अदालत यह आदेश तब दिया जब दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से ओल्डएज वाहनों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश पारित करने पर विचार करने की गुजारिश की।तीन न्यायमूर्तियों की पीठ ने दिया आदेश पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने अपने ताजा आदेश में कहा कि दिल्ली-एनसीआर...
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