नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा मामले का बिना किसी ट्रायल के ही 'खतरनाक बौद्धिक आतंकवादी' का तमगा दिए जाने पर कड़ा एतराज जताया। शरजील इमाम ने शीर्ष अदालत से कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने कहा है। मैं देशद्रोही भी नहीं हूं, जैसा कि सरकार ने कहा है। मैं इस देश का नागरिक हूं और जन्म से नागरिक हूं और मुझे अब तक किसी भी अपराध के लिए कोई भी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। जस्टिस अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष जमानत की मांग करते हुए शरजील इमाम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने यह दलील दी। वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल को...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.