नई दिल्ली, फरवरी 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हिंसा की साजिश मामले में जेल में बंद आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सैफी ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और पी.बी. वराले की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आरोपी सैफी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी साल जनवरी में मामले के अन्य आरोपियों को जमानत देने के फैसले के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते। आरोपी सैफी ने कहा कि वह पांच साल से जेल में बंद है, ऐसे में मामले में सह आरोपी गुलफिशा और अन्य के साथ समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस कुमार ने सैफी के वकील रजत कुमार से सवाल किया कि आपके मुवक्किल की मामले में क्या भूमिका है? अधिवक्ता ने जवाब दिया कि उनक...