नई दिल्ली, फरवरी 18 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हिंसा की साजिश के आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जेल में बंद आरोपी खालिद सैफी की जमानत पर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सैफी ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वराले की पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए मौखिक रूप से कहा कि 'आरोपी सैफी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी साल जनवरी में मामले के अन्य आरोपियों को जमानत देने के लिए पारित फैसले के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते।' जेल में बंद सैफी ने उच्च न्यायालय द्वारा 2 सितंबर, 2025 के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हैल जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले मे...
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