नई दिल्ली, जनवरी 29 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर दायर मानहानि मुकदमे को क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार दिल्ली हाईकोर्ट के पास नहीं है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने प्रतिवादियों की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए वानखेड़े की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि वादी द्वारा दाखिल वादपत्र को सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में प्रस्तुत करने के लिए लौटाया जाए। वानखेड़े ने शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ याचिका दायर कर सीरीज के कुछ दृश्यों को हटाने सह...