नई दिल्ली, जून 25 -- दिल्ली में में एक जुलाई से आयु पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन न देने के आदेश को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके तहत 61 लाख से अधिक पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने की तैयारी की गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। अगर पेट्रोल पंप संचालक 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल व सीएनजी वाहनों को ईंधन देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे डीलर्स की सूची हर सप्ताह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजी जाएगी। एसओपी के तहत पेट्रोल पंप पर साइनेज लगाने और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, ऐसे मामलों का रिकॉर्ड रखने के लिए लॉग बुक भी मेंटेन करनी होगी। डीटीआईडीसी को सभी पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) प्...