नई दिल्ली, जनवरी 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने रेखा गुप्ता सरकार के 'दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और नियमन) एक्ट, 2025' को लागू करने की टाइमिंग और तरीके पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के फीस रेगुलेशन के लिए लाया गया दिल्ली सरकार का कानून सही है मगर सरकार जिस तरह मौजूदा अकैडमिक सेशन के दौरान इसे लागू करना चाह रही वह चिंता का विषय है। कोर्ट ने कहा है कि इससे निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए प्रशासनिक भ्रम और वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। कोर्ट ने कानून लागू करने की व्यवहारिकता पर सवाल उठाते हुए मामले में अगली सुनवाई की तारीफ 27 जनवरी तय की है। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच मामले में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, जिसमें 'दिल्ली स्कूल एजुकेशन (...