हेमलता कौशिक, फरवरी 2 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित विरासत संपत्तियों के आसपास स्थित इमारतों में अवैध निर्माण की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने एमसीडी को व्यापक सर्वे कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि यह सर्वे यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि क्या विरासत (हेरिटेज) स्थलों के निकट की जा रही या पहले से की गई निर्माण गतिविधियां भवन उपविधियों व स्वीकृत नक्शों के अनुरूप हैं या नहीं।शिकायतों पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने यह निर्देश उन याचिकाओं के समूह पर सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें हेरिटेज स्थलों के आसपास भवन उपविधियों के उल्लंघन को लेकर गंभीर शिकायतें उठाई गईं थीं।अवैध निर्माण से बदल रहा स्वरूप पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर ध्यान दिया कि हेरिटेज स...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.