नई दिल्ली, फरवरी 18 -- दिल्ली में अब राशन कार्ड के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदनों की बारीकी से जांच खाद्य आपूर्ति अधिकारियों की ओर से की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अधिकारी सत्यापन के लिए आवेदक के घर भी जा सकते हैं। इस दौरान वे विवरणों की पुष्टि के लिए सवाल भी पूछ सकते हैं। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने सभी जोनल आयुक्तों को इस प्रक्रिया के लिए एक एसओपी जारी कर दी है।किन्हें मिलेगा? अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के जरिए राशन वितरण का दायरा बढ़ाने के लिए सालाना पारिवारिक आय की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया है। अब जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1.20 लाख रुपये तक है उन्हें नया राशन कार्ड बनवाने के...
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