नई दिल्ली, फरवरी 18 -- दिल्ली में अब राशन कार्ड के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदनों की बारीकी से जांच खाद्य आपूर्ति अधिकारियों की ओर से की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अधिकारी सत्यापन के लिए आवेदक के घर भी जा सकते हैं। इस दौरान वे विवरणों की पुष्टि के लिए सवाल भी पूछ सकते हैं। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने सभी जोनल आयुक्तों को इस प्रक्रिया के लिए एक एसओपी जारी कर दी है। अधिकारियों की मानें तो ऑनलाइन मिले आवेदनों की फूड सप्लाई ऑफिसर के स्तर पर स्क्रूटनी होगी। फूड सप्लाई ऑफिसर जरूरत पड़ने पर आवेदक के वेरिफिकेशन के लिए आवास तक का दौरा भी कर सकते हैं। वे आवेदक की डिटेल्स के बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। दिल्ली सरकार के फूड, सप्लाई और कंज्...