पीटीआई, जनवरी 20 -- दिल्ली की एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 21 वर्षीय युवक को 84.50 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे में युवक को 90 प्रतिशत स्थायी विकलांगता झेलनी पड़ी थी। यह फैसला प्रेसाइडिंग ऑफिसर पूजा अग्रवाल ने सुनाया।कैसे हुआ हादसा पीटीआई के मुताबिक, यह एक्सीडेंट 20 अगस्त 2024 को हुआ था। पीड़ित युवक रोशन कुमार साहू अपनी मोटरसाइकिल से बुराड़ी स्थित एक बैंक शाखा जा रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी एक कार के ड्राइवर वहाबुद्दीन ने बिना पीछे देखे और बिना किसी संकेत के अचानक कार का दरवाजा खोल दिया। साहू की मोटरसाइकिल सीधे कार के दरवाजे से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।ट्रिब्यूनल ने क्या कहा ट्रिब्यूनल ने अपने 16 जनवरी 2026 के आदेश में कहा कि कार ड्रा...