नई दिल्ली, जुलाई 1 -- दिल्ली सरकार ने श्रम विभाग को महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने के लिए जरूरी बदलाव करने का निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारियों की सहमति लेनी जरूरी होगी। राज निवास के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि श्रम विभाग को महिला कर्मचारियों की सहमति लेकर उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि महिला कर्मचारियों को उनकी सहमति के आधार पर नाइट शिफ्ट की इजाजत देने के लिए दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करके और कारखाना अधिनियम के तहत उचित अधिसूचना जारी करके सभी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि महिला कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी से संबंधित सरकारी प्रक्रिय...
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