नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, जून 23 -- राजधानी दिल्ली में होटल-रेस्तरां सहित सात सेवाओं के लिए अब कारोबारियों को दिल्ली पुलिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इन्हें चलाने के लिए दिल्ली पुलिस के लाइसेंस की अनिवार्यता को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खत्म कर दिया है। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, रेस्तरां, स्वीमिंग पूल, डिस्कोथैक, वीडियो गेम पार्लर, एम्युजमेंट पार्क और ऑडिटोरियम इन सेवाओं में शामिल हैं। इनमें से किसी भी सेवा के लिए अब पुलिस से लाइसेंस या अनापत्ति पत्र (एनओसी) नहीं लेना होगा। बता दें कि दिल्ली में होटल-रेस्तरां से लेकर स्वीमिंग पूल एवं ऑडिटोरियम चलाने के लिए अलग-अलग एजेंसियों से लाइसेंस एवं एनओसी लेनी पड़ती है। मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस, निगम एनडीएमसी और दमकल विभाग की तरफ से यह लाइसेंस और एनओसी दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में आवेदक के कई महीने खर...