नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, जून 30 -- राजधानी दिल्ली में 01 जुलाई यानी कल से पुराने वाहनों पर सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी है या पेट्रोल गाड़ी 15 साल से पुरानी है, तो उसे न तो पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा और ना ही वह सड़कों पर चल सकेंगी। ऐसा वाहन को पकड़े जाने पर जब्त भी किया जा सकता है। यह नियम सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के किसी भी हिस्से से आने वाली गाड़ियों पर लागू होगा। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में होने वाले प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की बड़ी हिस्सेदारी है। अलग-अलग शोध बताते हैं कि वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन दिल्ली के प्रदूषण में चालीस फीसदी तक जिम्मेदार है। इसके चलते प्रदूषण के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों में वाहनों के प्रदूषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी क्रम में अब 01 जुलाई से...
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