नई दिल्ली, फरवरी 14 -- दिल्ली शहर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने शनिवार को एक बेहद सख्त और डराने वाला सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें उसने बताया कि वह अब शहर में ऐसे किसी भी वाहन को नहीं रहने देगा जो अपनी समयसीमा पूरी कर चुके हैं। फिर चाहे वह वाहन सड़क पर चल रहा हो या फिर कहीं पर खड़ा हुआ हो। विभाग की मानें तो ऐसे वाहनों को बिना किसी पूर्व सूचना के ही जब्त कर लिया जाएगा और फिर कबाड़ में बदल दिया जाएगा। दिल्ली में लागू नियमों के अनुसार 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन EOV (एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स) वाहनों की श्रेणी में आते हैं, यानी जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। कार्रवाई से बचने के लिए विभाग ने ऐसे वाहनों के मालिकों को अपने वाहन को NCR से बाहर ले जाने की सलाह दी है। अपने नोटिस में ...