निखिल पाठक, दिसम्बर 16 -- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खराब मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में 16 दिसंबर 2025 को रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से परिपत्र जारी किया गया। परिपत्र के मुताबिक, अदालतों के कामकाज पर असर न पड़े इसके लिए दिसंबर माह में वैकल्पिक दिनों के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाएगा। रोस्टर इस तरह बनाया जाएगा कि हर दिन कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहें, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को हर समय फोन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध रहना होगा। साथ ही, बिना अनुमति शहर छोड़ने की मनाही रहेगी। रोस्टर बनाते समय गर्भवती महिला कर्मचारियों और स...