नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के 'बंद' होने पर चिंता जताई। अदालत ने मंगलवार को पूछा कि 'संकट में फंसी महिलाएं कहां जाएंगी?' न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से आयोग को बंद किये जाने से रोकने को लेकर कुछ उपाय करने को कहा। शीर्ष अदालत ने हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह बंद हो गया है। संकटग्रस्त महिलाएं कहां जाएंगी? उनके पास अध्यक्ष नहीं हैं। उनके पास कर्मचारी नहीं हैं। सब कुछ अव्यवस्थित है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली महिला आयोग बंद हो गया है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी बाल तस्करी के एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जहां ऐसे मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए कई निर्द...