नई दिल्ली, जनवरी 7 -- नई दिल्ली, का. सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले चार आरोपियों की रिहाई के आदेश बुधवार को जारी कर दिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई सभी शर्तें पूरी कर दी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजाज की अदालत ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान की ओर से दाखिल दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलकों और समान राशि के दो स्थानीय जमानतदारों को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए। वहीं, जमानत पाने वाला पांचवां आरोपी शादाब अहमद अदालत में पेश नहीं हुआ। उसने जमानत बॉन्ड भी दाखिल नहीं किया है।

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