नई दिल्ली, जनवरी 6 -- साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने मामले के दो मुख्य आरोपियों, उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि, इसी मामले में कोर्ट ने पांच अन्य आरोपियों को राहत देते हुए जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम को अन्य पांच आरोपियों के समान नहीं माना जा सकता। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश किए गए सबूतों का हवाला देते हुए कोर्ट ने साफ किया कि इन दोनों की भूमिका और अन्य आरोपियों की भूमिका में काफी अंतर है, इसलिए उन्हें एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता।चार्जशीट में पुलिस के चौंकाने वाले खुलासे दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इन दोनों के खिलाफ कई गंभीर सबूत पे...