नई दिल्ली, फरवरी 17 -- दिल्ली के व्यस्त चांदनी चौक इलाके में कथित अवैध निर्माण और इसे रोकने में एमसीडी की विफलता की CBI से जांच कराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात का संकेत दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की निष्क्रियता को जिम्मेदार बताया। खबर अपडेट हो रही
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