नई दिल्ली, अप्रैल 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और MCD (दिल्ली नगर निगम) को लोधी कालीन स्मारक 'शेख अली की गुमटी' के आसपास के सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जस्टिस सुधांशु धुलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने MCD को स्मारक परिसर के अंदर स्थित अपने इंजीनियरिंग विभाग के कार्यालय को भी खाली करने और दो सप्ताह के अंदर भूमि एवं विकास कार्यालय को सौंपने का निर्देश भी दिया। शीर्ष अदालत ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और डीसीपी (यातायात) को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र की दैनिक निगरानी करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही अदालत ने पाया कि स्मारक पर 60 साल से ज्यादा के अनाधिकृत कब्जे के लिए उसने डिफेंस कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) पर जो 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, उसका भुगत...
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