नई दिल्ली। हिन्दुस्तान टाइम्स, फरवरी 23 -- दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के चार नेताओं के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इन नेताओं पर पिछले साल मार्च में पश्चिमी दिल्ली के निठारी चौक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के आदेशों की अवहेलना करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रवर्तन निदेशालय के पुतले जलाने का आरोप है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सभी साक्ष्यों और गवाहों तक पहुंच होने के बावजूद आठ महीने तक मामले की जांच न करने के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। अदालत ने जांच अधिकारी (आईओ) से एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच न करने पर भी सवाल उठाए। यह घटना 24 मार्च को घटी थी, जब किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक...
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