नई दिल्ली, फरवरी 4 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुद्ध जयंती पार्क सामूहिक दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व राष्ट्रपति के अंगरक्षक हरप्रीत सिंह की समयपूर्व रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि 23 साल से अधिक समय जेल में बिताने और लगातार अच्छे आचरण के बावजूद रिहाई से इनकार करना मनमाना, असंगत और रिकॉर्ड के विपरीत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर किसी कैदी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना सुधारात्मक न्याय की भावना के खिलाफ है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने हरप्रीत सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली दंडात्मक के साथ-साथ सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अदालत ने अपने फैसले में कहा...
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