नई दिल्ली, फरवरी 11 -- दिल्ली में शराब घोटाले के लिए जिम्मेदार आबकारी नीति बनाने और भ्रष्टाचार करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय करने के मुद्दे पर अपनी दलीलें पूरी कर लीं। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने अदालत में उनका पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई ठोस या आपत्तिजनक सबूत मौजूद ही नहीं हैं। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने केजरीवाल की ओर से रखी गई दलीलों को सुना और आरोपियों के वकीलों से अपनी लिखित दलीलें फाइल करने को कहा। अब इस मामले में 12 फरवरी को सीबीआई की ओर से जवाबी दलीलें पेश की जाएंगी। सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) डीपी सिंह पक्ष रख रहे हैं। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील हरिहरन ने...
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