नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- नवी मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर पिछले महीने रोड रेज की एक घटना के बाद एक ट्रक चालक का कथित तौर पर अपहरण करने का मामला दर्ज किया गया था। जमानत का विरोध करते हुए, पुलिस ने दलील दी कि खेडकर और उनकी पत्नी मनोरमा ने सीसीटीवी डीवीआर गायब करके, एसयूवी और पीड़िता का मोबाइल फोन छिपाकर सबूत नष्ट कर दिए थे। पुलिस ने मनोरमा द्वारा 'असहयोग करने की भी शिकायत की, जिन्हें पिछले महीने इसी मामले में अंतरिम अग्रिम ज़मानत दी गई थी। दंपति द्वारा बंदूक की नोक पर जमीन पर अतिक्रमण करने के पिछले मामले का हवाला देते हुए, पुलिस ने कहा कि उनकी हरकतें एक संगठित आपराधिक प्रकृति की थीं। नवी मुंबई के मुलुंड-ऐरोली रोड पर 13 सितंबर को हुई कथित घटना के ...